IBN24 Desk: महासमुन्द (छत्तीसगढ़) पिथौरा विकासखंड के जिला सहकारी बैंक मर्यादित बैंक शाखा पिरदा अंतर्गत प्राथमिक साख सहकारी समिति जाड़ामुड़ा खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से करोड़ रुपए से अधिक की धान खरीदी मामले में किसानो की ऋण पुस्तिका देखे बिना पंजीयन रकबा में रकबा जोड़कर धान खरीदकर कर अनुचित लाभ अर्जित कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले तत्कालीन धान उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई के जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तत्कालीन समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई धान खरीदी सीजन 2023-24 में किसानों के खाते का मनमर्जी तरीके से रकबा बढाकर जमकर फर्जीवाड़ा करते हुए अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने की शिकायत पर उनके खिलाफ थाना बसना में जनवरी 2024 को भादवि की धारा 420, 120बी, 467, 471, 568, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। इसलिए पुलिस के गिरफ्तारी से बचने उमेश कुमार भोई इस समय फरारी काट रहा है। इसी बीच उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाई में जमानत के लिए अर्जी लगाई गयी थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस पिछले कई माह से आरोपी तत्कालीन प्रबंधक उमेश ...